समौसे लेने गई महिला का बुरी नियत से हाथ पकड़ने वाले तौसीफ को 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

उज्जैन।(स्वदेश mp न्यूज़… राजेश सिंह भदौरिया बंटी) न्यायालय श्री न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी तोसिफ पिता हैदर बेग, निवासी जिला उज्जैन को धारा 354 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 323 भादवि में 03 माह का सश्रम कारावास व कुल 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि पीड़िता ने थाने पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि पीडिता, अपनी बहन के साथ दिनांक 19.01.2017 को तकरीबन शाम 05ः00 बजे समौसे लेने गई थी, तभी वहां तोसिफ मोटरसायकिल से आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकडकर छेडखानी की, पीडिता ने हाथ छुडाया तो आरोपी ने उसके साथ थप्पड-मुक्कों से मारपीट की, वह चिल्लाई तो आरोपी भागने लगा और जाते-जाते बोला कि किसी को यह बात बताई तो जान से खत्म कर दूंगा। पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध को पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्काे से सहमत होकर आरोपी को दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी राकेश कटारिया, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई |

सांकेतिक चित्र –