उज्जैन 13 फरवरी।(स्वदेश mp न्यूज़… राजेश सिंह भदौरिया बंटी) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पालन में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह द्वारा जारी किए निर्देशों के पालन में माध्यमिक शिक्षा मण्डल की बोर्ड परीक्षा के दौरान सभी स्थानों पर डीजे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। वर्तमान में 10वी एवं 12वी की परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए पुन: निर्देशित किया गया है कि जिले के स्कूलों के आसपास या अन्य किसी भी स्थान पर डीजे का प्रयोग पाया गया तो डीजे संचालक के विरूद्ध म.प्र.कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
सांकेतिक चित्र-