पतंगबाजी में चाईना डोर के निर्माण, क्रय-विक्रय, उपयोग और भण्डारण पर प्रतिबंध लगाया गया,धारा-188 के अन्तर्गत होगा दण्डनीय अपराध

उज्जैन 06 दिसम्बर।(स्वदेश mp न्यूज़… राजेश सिंह भदौरिया बंटी) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने पतंगबाजी के दौरान उज्जैन जिले में मानव/पशु-पक्षियों के जीवन की सुरक्षा बनाये रखने और दुर्घटनाओं की रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अन्तर्गत जन-सामान्य के हित, जान-माल की रक्षा और लोकशान्ति बनाये रखने के लिये सम्पूर्ण उज्जैन जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति पतंगबाजी में न तो नायलॉन डोर (चाईना डोर) का निर्माण करेगा, न ही क्रय-विक्रय करेगा, न ही उपयोग करेगा और न ही उसका भण्डारण करेगा। साथ ही मकर संक्रांति पर पतंगबाजी हेतु ऐसी डोर का क्रय-विक्रय व निर्माण किया जाये, जिससे किसी भी व्यक्ति/पशु/पक्षियों को किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति न हो। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश आगामी दो माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा।