The Railways Act 153 और 154 के तहत  वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव करने वाले को होगी 5 साल की जेल

बिलासपुर:(स्वदेश mp न्यूज़… राजेश सिंह भदौरिया बंटी) वंदे भारत एक्सप्रेस  में लगातार हो रही पत्थरबाजी के खिलाफ रेलवे कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है. इसके लिए रणनीति रेलवे अब रणनीति बना चुका है. इसे लेकर अब रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है. बता दें कि नागपुर-बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है. अब पत्थरबाजों के खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 153 के तहत मामला दर्ज होगा. इसमें पांच साल जेल हो सकती है.

दरअसल नागपुर-बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में मंगलवार को फिर पथराव की घटना सामने आई थी. ये घटना महाराष्ट्र के कामठी स्टेशन के पास हुई है. पथराव के कारण वंदे भारत के कोच-C6 की खिड़की का शीशा टूट गया. इस घटना के बाद आरपीएफ की टीम फौरन मौके पर रवाना हुई थी, जिसके बाद कुछ युवकों की गिरफ्तार भी किया था.

वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार किए गए युवकों को समझाइश देकर छोड़ दिया था. बताया जाता है कि उन्होंने सिर्फ मजे के शौक में यह किया था. हालांकि पथवरा में किसी को चोट नहीं पहुंची है. बच्चों के अभिभावकों ने भी पुलिस के सामने अब ये गलती नहीं दोहराने की बात कही थी.

रेलवे ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी ट्रेन पर लापरवाही में, उकसावे में या जानबूझकर पथराव करता है, तो दोषी पाए जाने पर उसे 5 साल तक की सजा हो सकती है. The Railways Act, 1989 के सेक्शन 153 और 154 में इसे लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं.

Railways Act, 1989 – Section 154 के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति उतावलेपन या लापरवाही से कोई कार्य करता है, या उसके किसी चूक से यात्री की सुरक्षा में खतरा होने की संभावना होती है, तो उसे एक साल की जेल की सजा हो सकती है. इसके अलावा उनपर जुर्माना भी लग सकता है या दोनों सजा हो सकती है.