ऑटोरिक्शा में मीटर अनिवार्य,  अधिक किराये वसूलने पर होगी कार्यवाही 

उज्जैन 10 सितम्बर।(स्वदेश mp न्यूज़… राजेश सिंह भदौरिया बंटी) कलेक्टर  आशीष सिंह ने शनिवार 10 सितम्बर को कालिदास अकादमी परिसर स्थित संकुल में उज्जैन शहर के ऑटो चालकों एवं युनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक लेकर उन्हें निर्देश दिये कि अपने ऑटोरिक्शा में एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से मीटर लगाये जायें और प्रीपेड बूथ व्यवस्था से अनिवार्य जुड़ें। कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि वे आज से ही ऑटोरिक्शा चलाते समय निर्धारित ड्रेस एवं नेमप्लेट अनिवार्य रूप से लगायें। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार किया जाये, ताकि वे उज्जैन शहर से एक अच्छा सन्देश लेकर जायें। ऑटोरिक्शा चलाने वाले सभी चालक सबसे बड़ा ब्राण्ड एम्बेसेडर के तौर पर उज्जैन के लिये काम करते हैं। इसलिये श्रद्धालु/यात्रियों के साथ सुमधुर व्यवहार किया जाये। यात्रियों से किराया अधिक न वसूला जाये और उन्हें गन्तव्य तक छोड़ा जाये।
कलेक्टर  आशीष सिंह ने उपस्थित ऑटोरिक्शा वाहन चालकों एवं युनियन के पदाधिकारियों से कहा कि शहर में निर्धारित स्थानों पर प्रीपेड बूथ स्थापित किये जायेंगे और इन प्रीपेड बूथों से ऑटोरिक्शा वाहन चालक अनिवार्य रूप से जुड़ेंगे। मीटर लगने के बाद क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के द्वारा निर्धारित किराया निर्धारण करने पर वही किराया यात्रियों से वसूलेंगे। निर्धारित किराये से अधिक राशि वसूलने पर शिकायत मिलने पर उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। बिना मीटर के गाड़ी पकड़ाई जाने पर ऑटोरिक्शा जप्त कर लिया जायेगा। आर्थिक बोझ न हो इसलिये नियम के अनुसार ऑटोरिक्शा चलाये जायें। ऑटोरिक्शा के निर्धारित दस्तावेज रखे जायें, ताकि चेकिंग करने पर दिखाये जा सकें। ऑटोरिक्शा 18 वर्ष से अधिक की आयु वालों को ही गाड़ी चलाने की अनुमति दी जायेगी। कम उम्र के चालक पर जुर्माना किया जायेगा। जुर्माना 25 हजार रुपये तक होगा व एक साल की कैद भी हो सकती है। इसलिये ऑटोरिक्शा वाहन चालक नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। ऑटोरिक्शा वाहन चालक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। आपके व्यवहार से ही उज्जैन शहर की सकारात्मक बात लेकर बाहरी व्यक्ति अपने गन्तव्य की ओर जायेगा। उज्जैन शहर के लिये अनुकूल बातें होना चाहिये और यात्रियों को व्यवस्थित अपने निर्धारित स्थान तक छोड़ें। 10 अक्टूबर से प्रीपेड से जुड़ना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर  आशीष सिंह ने बैठक में उपस्थित व्यक्तियों से कहा कि ईरिक्शा चलाने वाले चालकों पर भी सख्ती से निपटा जायेगा। मीटर के सत्यापन हेतु 10 अक्टूबर के आसपास शिविर लगाया जायेगा। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिया है कि एक निर्धारित पेम्पलेट उपलब्ध कराया जायेगा, जो अपने ऑटोरिक्शा में चस्पा करना अनिवार्य होगा। पेम्पलेट में निर्धारित किराया आदि अन्य महत्वपूर्ण बातें होगी। प्रीपेड बूथ का एक नम्बर भी उपलब्ध कराया जायेगा। ऑटोरिक्शा में निर्धारित संख्या से अधिक यात्री न बैठायें वर्ना उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। अवैध लायसेंस पाये जाने पर जुर्माना व सजा का प्रावधान भी है। कलेक्टर ने समस्त ऑटोरिक्शा वाहन चालकों को निर्देश दिये हैं कि वे शराब पीकर अपना वाहन न चलायें। शराब पीकर वाहन चलाते पकड़ा जाने पर उनके विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही की जायेगी। पहले जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब कोर्ट के निर्देश के बाद ये नहीं होगी कार्यवाही। नियम अनुरूप वसूली की जायेगी।
बैठक के पूर्व क्षेत्रीय परिवहन अधिकार संतोष मालवीय ने यातायात नियमों की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में युनियन के पदाधिकारियों ने भी अपनी बात रखी। बैठक में यातायात पुलिस अधिकारी सहित ऑटोरिक्शा वाहन चालक एवं युनियन के पदाधिकारीगण आदि उपस्थित थे।