आयोजन में 250 लोगों की सीमा समाप्त,आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत लागू रहेंगी

भोपाल।(स्वदेश mp न्यूज़… राजेश सिंह भदौरिया बंटी) मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार कोविड-19 के संक्रमण  से बचाव के लिए लगाए गए प्रतिबंधों को भी शिथिल करती जा रही है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केन्द्रों को खोलने के आदेश जारी किए थे। अब विवाह आयोजन में न्यूनतम 250 लोगों की सीमा को भी समाप्त कर दिया है। इस संबंध में गृह विभाग द्वारा शुक्रवार देर शाम आदेश जारी किये गए।

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। इसी को देखते हुए राज्य शासन द्वारा कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर 250 लोगों की अधिकतम उपस्थिति की सीमा को समाप्त कर दिया है। विवाह आयोजन के दौरान मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजर का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। उन्होंने इस संबंध में सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में जारी आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत लागू रहेंगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के निर्देश पर गत एक फरवरी से सभी स्कूलों को खोल दिये हैं। इसके एक दिन बाद ही महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों को भी खोलने के निर्देश दे दिए गए थे।