दताना में बाल विवाह रोका गया,उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही विवाह करने की दी समझाईश 

उज्जैन 29 नवम्बर।(स्वदेश mp न्यूज़… राजेश सिंह भदौरिया बंटी)  सोमवार को महिला एवं बाल विकास विभाग को शिकायत प्राप्त हुई कि ग्राम दताना में बाल विवाह हो रहा है। इस पर जिला कार्यक्रम अधिकारी गौतम अधिकारी के मार्गदर्शन में शिकायत पर संज्ञान लेते हुए बाल विवाह निरोधक दल को कार्यवाही के निर्देश दिये गये। इसके पश्चात बाल विवाह निरोधक दल में शामिल बाल विकास परियोजना अधिकारी मनोज त्रिवेदी, पर्यवेक्षक श्रीमती हितेशा गोरे, संतोष पंवार, विशेष किशोर पुलिस इकाई से मंशाराम मुजाल्दे, प्रधान आरक्षक एवं नरवर थाने से प्रधान आरक्षक मुणाल चौधरी की संयुक्त टीम विवाह स्थल पर पहुंची और घटना स्थल का दौरा कर उपस्थित परिजनों से पूछताछ की।
परिजनों द्वारा बताया गया कि श्री मालवीय की बड़ी पुत्री का विवाह रामलाल मालवीय निवासी ग्राम साकरिया के पुत्र से एवं छोटी बालिका का विवाह नारायणलाल के पुत्र निवासी ग्राम भगुनिया से 29 नवम्बर को होना निर्धारित था। टीम द्वारा उक्त बालिकाओं के परिजनों को बालिकाओं की उम्र सम्बन्धी प्रमाणीकरण दस्तावेज प्रस्तुत करने के आशय का नोटिस दिया गया। इसके पश्चात परिजनों द्वारा बालिकाओं की शासकीय प्राथमिक विद्यालय दताना की कक्षा तीसरी की अंकसूची प्रस्तुत की गई, जिसमें दर्ज जन्म तिथियों के आधार पर वर्तमान में दोनों बालिकाएं नाबालिग पाई गई।
टीम द्वारा बालक-बालिका के परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बालिकाओं के विवाह की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही करने की समझाईश दी गई। साथ ही बताया गया कि बाल विवाह करने पर परिजनों और सम्बन्धित लोगों के विरूद्ध उक्त अधिनियम की धारा-10 एवं 11 के तहत दो वर्ष का कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा की कार्यवाही की जायेगी।
इसके पश्चात बालिकाओं के परिजनों के द्वारा दोनों बालिकाओं का विवाह निरस्त करते हुए बालिकाओं का विवाह बालिग होने के बाद ही करने की लिखित में स्वीकृति दी गई।
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