जिला न्यायालय में 31 मार्च तक मुकदमों की सुनवाई पर रोक लगी केवल जमानत एवं गंभीर मुकदमों की सुनवाई की जावेगी

उज्जैन।(स्वदेश mp न्यूज़… राजेश सिंह भदौरिया बंटी) जिला अभिभाषक संघ उज्जैन के अध्यक्ष अशोक यादव द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय उच्च न्यायालय जबलपुर एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन तथा को पत्र जारी कर कोराना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा एवं बचाव हेतु मास्क, सेनेटायजर तथा स्केनर तथा अन्य उपकरण की मांग जिला न्यायालय परिसर में की थी। साथ ही जमानत व स्थगन सहित अन्य गंभीर मामलों को छोडकर अन्य मुकदमों पर रोक लगाये जाने हेतु निवेदन किया था। जिसके तहत माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन द्वारा उक्त मांगों को स्वीकार करते हुए 31 मार्च 2020 तक पक्षकारों की उपस्थिति एवं लंबित मुकदमों की सुनवाई पर रोक लगा दी है तथा केवल स्थगन व जमानत मुकदमों के साथ ही गंभीर मामलों की ही सुनवाई की जावेगी तथा जेल से बंदियों को उपस्थित नहीं की जावेगी तथा आवश्यकता होने से विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से बंदियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जावेगी।
उक्त निर्देश जारी करने पर अभिभाषक भगतसिंह चावड़ा, डॉ. प्रकाश चौबे, शैलेष मनाना, अजयशंकर तिवारी, अमित मिश्रा, योगेश शर्मा, हेमन्त वाडिया, धर्मेन्द्र बागेला, देवेन्द्र राय, राजकुमार गुप्ता, जितेन्द्र गोदिया, राजकिरण शर्मा, मनोज सिसोदिया, अपेक्षा शुक्ला, विशाखा गंगवार, राजेश मिश्रा सहित अन्य अभिभाषकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन द्वारा धन्यवाद प्रेषित किया गया। उक्त जानकारी अभिभाषक संघ उज्जैन के अधिवक्ता कल्याण सहसचिव पं. अजयशंकर तिवारी द्वारा दी गई।