व्यापमं घोटाले में दोषियों को सुनाई गई सजा,30 लोगों को 7 साल की सजा, एक दोषी को 10 साल की कैद

भोपाल ,(स्वदेश mp न्यूज़… राजेश सिंह भदौरिया बंटी)  भोपाल की एक विशेष CBI अदालत ने बहुचर्चित व्यापमं घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है. कोर्ट ने व्यापमं घोटाले से जुड़े 2013 के पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाले में 30 दोषियों को 7 साल की सजा सुनाई है. वहीं, प्रदीप त्यागी नाम के दोषी को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है.बता दें कि पिछले हफ्ते ही मामले में सुनवाई करते हुए सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने कुल 31 आरोपियों को पुलिस आरक्षक भर्ती घोटाले का दोषी माना था. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसबी साहू ने दोषियों को सजा सुनाई.

व्यापमं में गड़बड़ी का बड़ा खुलासा सात जुलाई, 2013 को पहली बार पीएमटी परीक्षा के दौरान तब हुआ, जब एक गिरोह इंदौर की अपराध शाखा की गिरफ्त में आया. यह गिरोह पीएमटी परीक्षा में फर्जी विद्यार्थियों को बैठाने का काम करता था. मुख्यमंत्री चौहान ने इस मामले को अगस्त 2013 में एसटीएफ को सौंप दिया. हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और उसने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज चंद्रेश भूषण की अध्यक्षता में अप्रैल 2014 में एसआईटी गठित की, जिसकी देखरेख में एसटीएफ़ जांच करता रही. नौ जुलाई, 2015 को मामला सीबीआई को सौंपने का फैसला हुआ और 15 जुलाई से सीबीआई ने जांच शुरू की.सरकार के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उनके ओएसडी रहे ओपी शुक्ला, बीजेपी नेता सुधीर शर्मा, राज्यपाल के ओएसडी रहे धनंजय यादव, व्यापमं के नियंत्रक रहे पंकज त्रिवेदी, कंप्यूटर एनालिस्ट नितिन मोहिद्रा जेल जा चुके हैं. इस मामले में दो हजार से अधिक लोग जेल जा चुके हैं, और चार सौ से अधिक अब भी फरार हैं. वहीं 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

एजेंसी से