200 लीटर मिलावटी बॉयोडीजल जप्त, पेट्रोल पंप सील 

उज्जैन 8 मई ।(स्वदेश mp न्यूज़… राजेश सिंह भदौरिया बंटी)  नागदा उन्हेल मार्ग ग्राम मालीखेड़ी उन्हेल में संचालित हिन्दुस्तान बायोडीजल पम्प की गत दिवस जाॅच के दौरान पम्प बिना किसी अनुज्ञप्ति/एनओसी के संचालित पाये जाने के कारण जाॅच दौरान पाया गया बायोडीजल जप्तकर पम्प को सीलबंद किया गया ।
उक्त पम्प से रात में बायोडीजल की बिक्री करने की शिकायत होने से खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ में आज 08.05.2021 को छापामार कार्यवाही की गई।
जाॅच दौरान पाया गया कि पम्प संचालक दिलशाद अहमद द्वारा बायोडीजल पम्प के आफिस के पीछे महिन्द्रा कंपनी के बोलेरो चार पहिया वाहन क्रमांक एम.पी.-13/जीबी 1843 (जिसमें 2000 लीटर क्षमता का टैंक स्थापित) को खड़ा कर टैंक में लगे नोजल से ट्रक क्रमांक एम.पी.-09/एसएस 9993 को विक्रय करते पाया गया।
जाॅच दौरान टैंक से पेट्रोलियम पदार्थ निकालकर सीलबंद किया गया तथा  पेट्रेालियम पदार्थ की डेनसिटी ज्ञात करने पर 830 से 900 तक की नही होना पाया गया। पेट्रेालियम पदार्थ में हाइड्रोमीटर डालने पर हाइड्रोमीटर पूर्णत डूब गया। इसप्रकार मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ होना पाया गया।
पम्प संचालक द्वारा इसप्रकार सीलबंद पम्प से बिना की अनुमति/एनओसी के चार पहिया वाहन में टैंक स्थापित कर बायोडीजल के नाम मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ विक्रय करने के कारण मौके पर पाया गया चार पहिया वाहन क्रमांक तथा उसके में लोड 200 लीटर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ को जप्त किया गया। पम्प संचालक द्वारा चार पहिया वाहन की चाबी उपलब्ध नही कराने के कारण जप्तषुदा चार पहिया वाहन तथा उसमें लोड मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ को पंप संचालक सुपुर्दगी में दिया गया।
हिन्दुस्तान बायोडीजल पम्प संचालक दिलशाद अहमद तथा पम्प संचालक द्वारा बतायें अनुसार पार्टनर रतन जांगीड पिता श्री बंषी जांगीड निवासी 80 फिट रोड़, राठौर रेस्टोरेन्ट के पीछे रतलाम के विरूद्ध आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
हिन्दुस्तान बायोडीजल पम्प के विरूद्ध पुर्व में आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दर्ज प्रकरण अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय में प्रचलित है।
छापामार कार्यवाही में शामिल:- मोहन मारू जिला आपूर्ति नियंत्रक जिला उज्जैन,  नागेश दायमा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी नागदा,  दिनेश यादव कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी खाचरौद तथा  रविन्द्रसिंह संेगर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उज्जैन जिला उज्जैन इत्यादी।