मामले की जानकारी कंपनी को भी दी गई थी, कीर्ति सिंह ने पहले भरतपुर की सीजेएम कोर्ट संख्या दो में एक इस्तगासा (निजी शिकायत) दायर किया। कोर्ट ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और मथुरा गेट पुलिस थाने को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर धारा 420 (धोखाधड़ी) सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है।
अनिरुद्ध नगर (थाना मथुरा गेट) निवासी कीर्ति सिंह ने सोमवार को अदालत की ओर से मथुरा गेट थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 312, 318, 316, 61 और भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 120B के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं, जांच अधिकारी राधा कृष्ण ने बताया कि कार मालिक की शिकायत पर छह लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
कीर्ति सिंह पेशे से वकील हैं। उन्होंने साल 2022 में करीब 24 लाख रुपये की कार खरीदी थी। इसके लिए उन्होंने 51 हजार रुपये एडवांस दिए और 10 लाख रुपये से ज़्यादा का लोन लिया। कार खरीदते समय डीलर ने भरोसा दिलाया कि गाड़ी बिल्कुल सही है, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन कुछ समय बाद कार में खराबी आने लगी। जब भी वे एक्सिलरेटर दबाकर स्पीड बढ़ाते, तो इंजन की आरपीएम (RPM) तो बढ़ जाती, लेकिन गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ती थी और कार जोर से वाइब्रेट करने लगती थी।
शिकायत करने पर डीलर ने कहा कि यह मैन्यूफैक्चरिंग डिफेक्ट है और इसे ठीक नहीं किया जा सकता। उल्टा उन्होंने अजीब सलाह दी कि जब भी ऐसा हो, तो गाड़ी को एक घंटे खड़ी करके 2000 आरपीएम पर चलाएं, ताकि इंजन मैनेजमेंट सिस्टम की चेतावनी अपने आप हट जाए। इस खराबी की वजह से कई बार कीर्ति सिंह और उनके परिवार की जान को भी खतरा हुआ। लेकिन कंपनी और डीलर ने न तो गाड़ी बदली और न ही ठीक की। आख़िरकार, परेशान होकर कीर्ति सिंह ने कंपनी, डीलर और कंपनी के ब्रांड एंबेसडर शाहरुख खान व दीपिका पादुकोण के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। उनका आरोप है कि इन सितारों ने जानते-बूझते खराब गाड़ियों का प्रचार किया।