अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, 1 अगस्त 2025 से होगा आदेश लागू 

इंदौर।(स्वदेश mp न्यूज़… राजेश सिंह भदौरिया बंटी) इंदौर जिला प्रशासन द्वारा बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिए जाने के आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 31 जुलाई को विशेष बैठक बुलाई गई है। यह बैठक प्रातः 11 बजे कलेक्टर कार्यालय मोती तबेला स्थित ऑडिटोरियम (कमरा क्रमांक 210, द्वितीय मंजिल) पर होगी।

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, एचपीसीएल, नायरा व रिलायंस के समस्त पेट्रोल पंप संचालकों, सेल्स ऑफिसरों व सहायक आपूर्ति अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

बता दें कि इंदौर शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। 1 अगस्त 2025 से इंदौर के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह निर्णय कलेक्टर के आदेशानुसार लागू किया जा रहा है जिसके तहत दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।

इस अभियान के तहत आगामी दो दिनों तक व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि लोगों को नियमों की जानकारी दी जा सके और उन्हें सुरक्षित यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसके बाद नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। केवल पेट्रोल पंप ही नहीं बल्कि ट्रैफिक विभाग भी हेलमेट नियमों के सख्त पालन को लेकर सक्रिय रहेगा। चालान और कार्रवाई जैसे कदम उठाए जाएंगे। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश द्वारा शहर के निरीक्षण के बाद लिया गया।