बाबरी विध्वंस में सभी 32 आरोपी बरी,इकबाल अंसारी ने कहा हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं

नई दिल्ली,(स्वदेश mp न्यूज़… राजेश सिंह भदौरिया बंटी) बाबरी विध्वंस केस में सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज एसके यादव ने अपना फैसला सुना दिया है. उन्होंने कहा कि बाबरी ढांचा ध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी. घटना अकस्मात हुई, पूर्व नियोजित नहीं थी. 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो हुआ उस पर सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया. अदालत ने  वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, कल्याण सिंह और विनय कटियार समेत अन्य सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट से बरी होने के बाद वेदांती ने कहा, न्यायालय का जो आदेश है उसका हम सम्मान करते हैं. न्यायालय को भी पता था कि हमने किसी मस्जिद को नहीं तोड़ा है. वो एक ढांचा था.

सीबीआई कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राम जन्मभूमि मामले में मुद्दई रहे इकबाल अंसारी ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा कि हम भारत के नागरिक हैं. देश के संविधान का, देश के कानून का सम्मान करते हैं. इकबाल अंसारी ने कहा कि हमने नवंबर में राम जन्मभूमि केस को लेकर आए फैसले का भी सम्मान किया था.

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