दिल्ली,(स्वदेश mp न्यूज़… राजेश सिंह भदौरिया बंटी) दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज मामले में क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है और आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है. दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मंगलवार को पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दे दिए थे. इससे पहले मंगलवार को ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद और अन्य तबलीगी जमात के अन्य लोगों पर सरकारी निर्देशों के उल्लंघन के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 के अलावा आईपीसी की धारा सेक्शन 269, 270, 271 और 120-बी के तहत केस दर्ज किया है.भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 269 यानी किसी के जीवन को संकट में डालना. आईपीसी की धारा 270 यानी कोई ऐसा गैर जरुरी काम करना जिससे जीवन संकट में आए. इसके अलावा आईपीसी की धारा 271 यानी सरकार के बनाए नियम की जानबूझकर अवहेलना करना. 120 बी यानी आपराधिक साजिश का मामला बनता है.
