चीनी पटाखों पर बैन, दंडनीय अपराध, पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई

चंडीगढ़,(स्वदेश mp न्यूज़… राजेश सिंह भदौरिया बंटी) हरियाणा सरकार ने चीनी पटाखों पर पाबंदी लगा दी है. चीनी पटाखा पकड़े जाने को संज्ञेय अपराध माना जाएगा. जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में आयातित पटाखों को रखने और उनकी बिक्री करने को अवैध और दंडनीय घोषित किया है.

दिवाली पर्व के मद्देनजर प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने यह फैसला किया है. एक अनुमान के मुताबिक हरियाणा में चीनी पटाखों का बड़े स्तर पर कारोबार होता है. दिवाली, गुरुपर्व, वैवाहिक कार्यक्रमों सहित अन्य अवसरों पर आतिशबाजी के लिए लोग पटाखों का खूब प्रयोग करते हैं. पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो बाजार में चीनी पटाखों की भरमार हो गई है.  फिलहाल, हरियाणा सरकार ने पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है. राज्य सरकार ने चीनी पटाखों की बिक्री और उसके भंडारण पर रोक लगा दी है. राज्य सरकार ने सभी जिले के अफसरों को इस सिलसिले में अलर्ट रहने और आयातित पटाखों की बिक्री के खिलाफ फौरन एक्शन लेने के आदेश दिए हैं.

इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या के मद्देनजर इस बार दीपावली से पहले ‘एंटी क्रैकर अभियान’ चलाने की तैयारी है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के मुताबिक दिल्ली में केवल ‘ग्रीन’ पटाखों का उत्पादन, बिक्री और उपयोग करने की अनुमति रहेगी और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. गोपाल राय ने कहा कि दीपावली पर जलाए जाने वाले पटाखों से दिल्ली की हवा प्रदूषित हो जाती है और उसका लोगों की जिंदगी पर गंभीर असर पड़ता है. दिल्ली सरकार 3 नवंबर से एंटी क्रैकर अभियान शुरू करेगी, जो बाद में भी जारी रहेगा.

सांकेतिक चित्र