हाईकोर्ट के इस फैसले से माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों समेत अन्य यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है, अदालत के इस फैसले से लाखों लोगों को फायदा होगा जो हर रोज नेशनल हाईवे 44 से गुजरते हैं.
मुख्य न्यायाधीश Tashi Rabstan और न्यायमूर्ति एम ए चौधरी की पीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए NHAI को लखनपुर और Bann टोल प्लाजा पर लोगों से केवल 20 फीसदी टोल वसूलने का आदेश दिया है. यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू है और तब तक लागू रहेगा जब तक नेशनल हाईवे पर सड़क निर्माण का काम पूरा नहीं हो जाता. यही नहीं, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे 44 पर 60 किलोमीटर के बीच कोई भी टोल प्लाजा स्थापित नहीं करने का निर्देश दिया है. जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में दो महीने के भीतर ऐसे टोल प्लाजा हटाने का निर्देश दिया है.
Sugandha Sawhney ने एनएच-44 पर लखनपुर, Thandi Khui और बन्न प्लाजा पर टोल वसूली में छूट की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की थी, उन्होंने तर्क दिया था कि दिसंबर 2021 से राजमार्ग का 60 से 70 फीसदी हिस्सा निर्माणाधीन होने के बावजूद नियमों का उल्लंघन करते हुए टोल टैक्स वसूली जारी है.
