नई दिल्ली,(स्वदेश mp न्यूज़… राजेश सिंह भदौरिया बंटी) कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए मोदी सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है. इसके साथ ही मोदी सरकार ने लॉकडाउन 4.0 में कई तरह की छूट भी दी है. इन रियायतों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सैलून की दुकानों के साथ ही बसों को चलाने की भी बात कही गई है.कोरोना वायरस के कहर को कम करने के लिए देश में लॉकडाउन को काफी अहम माना जा रहा है. इसको ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने दो हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है. 18 मई से शुरू लॉकडाउन 4.0 देश में 31 मई 2020 तक लागू रहेगा. इस बार के लॉकडाउन में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं. इसके अलावा आज से कुछ नई रियायतें भी दी जा रही हैं.वहीं लॉकडाउन 4.0 में शर्तों के साथ ऑफिस और दुकानों को खोलने की इजाजत भी दी गई है. साथ ही कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ई-कॉमर्स को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में जरूरी और गैर-जरूरी सामानों को बेचने की इजाजत दी गई है. यानी अगर आपका मोहल्ला या गली कंटेनमेंट जोन में नहीं है तो अब कोई भी सामान ऑनलाइन मंगा सकेंगे. वहीं सभी तरह के ट्रकों को भी अनुमति दी गई है.
चल सकती है बसें
इसके अलावा लॉकडाउन 4.0 में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कई अधिकार दिए गए हैं. लॉकडाउन 4.0 में राज्यों के बीच यात्री वाहन और बसें भी चलाई जा सकती हैं. हालांकि इसमें राज्यों के बीच आपसी सहमति जरूरी है. वहीं सैलून, मिठाई जैसी दुकानों को खोलने की इजाजत देने के अधिकार राज्य पर छोड़े गए हैं.
